नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मृत्यु के मामले में अभय कुमार को रिहा करने का निर्देश
रंजन
- 06 Feb 2026, 04:58 PM
- Updated: 04:58 PM
प्रयागराज, छह फरवरी (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मृत्यु के मामले में एमजेड विजटाउन प्लानर्स के निदेशक अभय कुमार को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने पाया कि अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन किए बगैर अभय की गिरफ्तारी की गई थी।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ एवं न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय की पीठ ने कहा कि पुलिस गिरफ्तारी मेमो के उपबंध 13 के तहत प्रक्रिया का पालन करने में विफल रही। इस मेमो के तहत आरोपी को गिरफ्तारी का कारण बताना और उसे हिरासत में लेने से पूर्व मेमो की एक प्रति उपलब्ध कराना आवश्यक है।
अदालत ने अभय कुमार द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका बृहस्पतिवार को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिका में प्रतिवादियों (पुलिस) को बंदी/याचिकाकर्ता को अवैध हिरासत से निकाल कर पेश करने और रिहा करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
साथ ही याचिका में मिहिर राजेश बनाम महाराष्ट्र सरकार के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए इस गिरफ्तारी को अवैध करार देने का भी अनुरोध किया गया था।
याचिका में गौतमबुद्ध नगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 20 और 21 जनवरी को पारित रिमांड आदेश को रद्द करने का भी अनुरोध किया गया था।
याचिकाकर्ता के वकील ने उमंग रस्तोगी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय को आधार बनाते हुए दलील दी कि इस मामले में भी गिरफ्तारी मेमो के उपबंध 13 की आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया गया।
अदालत ने गौतमबुद्ध नगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 20 और 21 जनवरी को पारित न्यायिक रिमांड आदेशों को रद्द कर दिया।
उल्लेखनीय है कि 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मृत्यु के संबंध में दर्ज प्राथमिकी के बाद कुमार को ग्रेटर नोएडा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। युवराज मेहता की कार 16 जनवरी, 2026 को नोएडा के सेक्टर 150 में एक निर्माणाधीन ढांचे के पास पानी से भरी एक खाई में गिर गई थी जिससे पानी में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई थी।
यह निर्माण कार्य वर्षों से विजटाउन प्लानर्स के नियंत्रण में था और अपर्याप्त जल प्रबंधन की वजह से पानी उस खाई में एकत्रित हो गया था।
भाषा सं राजेंद्र रंजन
रंजन
0602 1658 प्रयागराज