उप्र: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गैर जमानती वारंट की तामील नहीं करा पाने पर पुलिस को फटकार लगाई
जितेंद्र
- 13 Feb 2026, 10:26 PM
- Updated: 10:26 PM
प्रयागराज, 13 फरवरी (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश में गैर जमानती वारंट का बार बार तामील नहीं करा पाने के लिए पुलिस अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई।
अदालत ने 2019 के एक आपराधिक मामले से जुड़े गैर जमानती वारंट की तामील नहीं करा पाने के लिए गौतम बुद्ध नगर और हापुड़ जिलों में तैनात पुलिस के शीर्ष अधिकारियों को फटकार लगाई।
न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने कौशल किशोर उर्फ बाबा नाम के व्यक्ति द्वारा दायर एक आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
अदालत ने बृहस्पतिवार को दिये आदेश में कहा, "किसी मामले में इस अदालत द्वारा जारी किये गये गैर जमानती वारंट की अपेक्षित समय-सीमा में तामील नहीं कराई जाती है तो जिले के पुलिस प्रशासन द्वारा संबंधित कर्मचारियों या अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।"
अदालत ने इससे पूर्व सुनवाई के दौरान गैर जमानती वारंट की तामील नहीं कराने संबंधी पुलिस रिपोर्ट में स्पष्ट विरोधाभास पाया था।
पुलिस ने रिपोर्ट में दावा किया था कि अपीलकर्ता के पते का सत्यापन नहीं किया जा सका, वहीं अपीलकर्ता ने हलफनामे में कहा कि पुलिस उसे वारंट के बारे में सूचित करने वास्तव में उसके घर आई थी।
अदालत ने चार फरवरी को गौतम बुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त और हापुड़ के पुलिस अधीक्षक को समन जारी कर अदालत के समक्ष व्यक्तिगत तौर पर पेश होने को कहा था।
अदालत ने गैर जमानती वारंट की तामील नहीं करा पाने के लिए जिम्मेदार इन अधिकारियों को हलफनामा दाखिल कर विफलता का कारण बताने को भी कहा था।
अदालत के निर्देश के मुताबिक, हापुड़ के पुलिस अधीक्षक और गौतम बुद्ध नगर के पुलिस उपायुक्त उच्च न्यायालय के समक्ष से पेश हुए, जबकि गौतम बुद्ध नगर की पुलिस आयुक्त वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुईं।
अदालत की टिप्पणी के बाद अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने अदालत को बताया कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ उचित विभागीय कार्यवाही शुरू की गई है।
अदालत ने इस पर निर्देश दिया कि अगली तिथि पर पुलिस प्रशासन, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही के परिणाम से अदालत को अवगत कराए।
अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 23 मार्च तय की।
भाषा सं राजेंद्र जितेंद्र
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