तृणमूल सांसद साकेत गोखले के खिलाफ धनशोधन के आरोप तय : ईडी
अमित माधव
- 13 Aug 2024, 10:23 PM
- Updated: 10:23 PM
नयी दिल्ली, 13 अगस्त (भाषा) अहमदाबाद की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य साकेत गोखले के खिलाफ धनशोधन निरोधक कानून के तहत आपराधिक आरोप मंगलवार को तय किये। यह जानकारी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दी।
गोखले के खिलाफ धनशोधन का मामला गुजरात पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी से उत्पन्न हुआ है, जो उनके द्वारा ‘क्राउड फंडिंग (जनता से धन एकत्रित करना)’ के माध्यम से एकत्र किए गए धन के कथित दुरुपयोग के संबंध में दर्ज की गई थी।
केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा, ‘‘प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अहमदाबाद (ग्रामीण) और विशेष पीएमएलए अदालत, अहमदाबाद ने आज धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत राज्यसभा सदस्य एवं तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले के खिलाफ आपराधिक आरोप तय किए...।’’
एजेंसी ने कहा कि 31 वर्षीय सांसद के खिलाफ धनशोधन निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत एक आरोपपत्र पिछले साल दाखिल किया गया था। ईडी ने उन्हें जनवरी 2023 में गिरफ्तार किया था।
उसने कहा, "उनके खिलाफ पुलिस मामले (गुजरात पुलिस) में अनुसूचित अपराध के लिए भी आरोप तय किए गए हैं।"
ईडी ने कहा कि विशेष अदालत ने धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत कार्यवाही को तब तक स्थगित रखने के लिए गोखले द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 309 के तहत दायर आवेदन को भी खारिज कर दिया था, जब तक उनके खिलाफ दर्ज अनुसूचित अपराध का मामला अदालत द्वारा तय नहीं हो जाता।
राज्य पुलिस ने लोगों से चंदा के जरिए एकत्र किए गए धन के कथित दुरुपयोग के मामले में गोखले को दिसंबर 2022 में दिल्ली से गिरफ्तार किया था।
ईडी ने कहा कि उन्हें धनशोधन के अपराध में गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उन्होंने जनता से धन एकत्रित किया था और खुद को आरटीआई कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पेश किया था।
उसने कहा, ‘‘उन्होंने (गोखले ने) ‘क्राउड फंडिंग’ से जुटाई गई राशि का उपयोग अपने निजी खर्चों जैसे शेयरों में ‘इंट्राडे ट्रेडिंग’, अपने क्रेडिट कार्ड के बकाये का भुगतान, पेटीएम, स्विगी, जोमैटो जैसे ऑनलाइन ऐप के जरिए खरीदारी, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग और अन्य लेनदेन के लिए किया।"
हालांकि, गोखले ने इन निधियों का दुरुपयोग करने से इनकार किया था।
भाषा अमित