उत्तर प्रदेश: पूर्व पार्षद नंद लाल निषाद के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज
राजेंद्र आशीष
- 14 Aug 2024, 12:18 AM
- Updated: 12:18 AM
प्रयागराज, 13 अगस्त (भाषा) जिले के करेलाबाग वार्ड से समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व पार्षद नंद लाल निषाद उर्फ नंदा और सात अन्य के खिलाफ 2022 के एक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर मंगलवार को हत्या का मामला दर्ज किया गया।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि झूंसी थाना में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
शिकायतकर्ता विमला देवी ने प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि 26 अगस्त, 2022 को उसका पुत्र सुजीत लापता हो गया और 27 अगस्त, 2022 को रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) द्वारा सूचना दी गई कि सुजीत का शव कटका रेलवे की पटरी पर मिला है। उन्होंने शिकायत में कहा कि प्रथमदृष्टया यह हत्या का मामला प्रतीत हुआ।
प्राथमिकी के मुताबिक, पीड़िता के मायके की भूमि 13 अप्रैल, 2017 को नगर निगम द्वारा खरीदी गई थी और इसका रुपया पीड़िता के खाते में हस्तांतरित किया गया था। इसके बाद नंद लाल निषाद ने अपने साथियों के माध्यम से जान से मारने की धमकी देकर दो लाख रुपये अपने खाते में और तीन लाख रुपये गुजरात की एक कंपनी के खाते में जमा कराया।
विमला देवी के मुताबिक, इस मामले में झूंसी थाना में 18 अप्रैल, 2022 को शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत में कहा गया कि नंद लाल निषाद ने उनके बेटे को जान से मारने की धमकी देते हुए मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया था।
प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब के लिए विमला देवी ने तत्कालीन उप निरीक्षक सुनील कुमार और एक हेड कांस्टेबल को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन पुलिसकर्मियों ने किसी व्यक्ति से सादे कागज पर यह लिखवाया कि अब उन्हें अब किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करनी है और ना ही उनकी किसी से दुश्मनी है।
प्राथमिकी में यह भी आरोप लगाया गया कि उक्त कागज पर शिकायतकर्ता विमला देवी का अंगूठा लगवाकर उन्हें पंचनामा की छाया प्रति और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की नकल दे दी गई।
शिकायतकर्ता द्वारा 13 सितंबर, 2022 को इस घटना की सूचना डाक के जरिए अपर पुलिस महानिदेशक, प्रयागराज को भेजी गई, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने अदालत का रुख किया जिसके आदेश पर मंगलवार को इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई।
झूंसी थाना के प्रभारी उपेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि अदालत के आदेश पर नंद लाल निषाद और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई और साक्ष्य संकलन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
भाषा राजेंद्र