दिल्ली में मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य अगले महीने से होगा शुरू
राजकुमार माधव
- 07 Sep 2024, 08:49 PM
- Updated: 08:49 PM
नयी दिल्ली, सात सितंबर (भाषा) दिल्ली विधानसभा के लिए अगले साल की शुरुआत में होने वाले चुनाव की तैयारियों की औपचारिक कवायद शहर में अगले महीने से घर-घर जाकर मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के साथ शुरू होगी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली की 70-सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव फरवरी 2025 में प्रस्तावित है।
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने बताया कि इस अभियान के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली (एनसीटीडी) में घर-घर जाकर सत्यापन का अहम कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत बूथ स्तर के अधिकारी (बीएलओ) मतदाताओं के घर जाएंगे और उनके विवरणों का सत्यापन करेंगे तथा आवश्यकतानुसार फॉर्म भरने में सहायता करेंगे।
अधिकारियों के अनुसार घर-घर जाकर सत्यापन का यह कार्य अगस्त में शुरू हुआ जो 18 अक्टूबर तक चलेगा।
सीईओ कार्यालय के मुताबिक, निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की मतदाता सूची को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत एक जनवरी, 2025 की संदर्थ तिथि में अद्यतन किया जाए।
सीईओ, दिल्ली द्वारा जारी संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत एकीकृत मतदाता सूची 29 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। इसके संबंध में दावे और आपत्तियां 28 नवंबर तक प्राप्त की जाएंगी, जिनका निपटारा 24 दिसंबर तक किया जाएगा।
मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन छह जनवरी, 2025 को किया जाएगा।
दिल्लीवासियों से इस पुनरीक्षण कार्यक्रम में भाग लेने की अपील करते हुए सीईओ कार्यालय ने कहा कि मतदान के लिए महज फोटो मतदाता पहचान पत्र होना काफी नहीं है, उनके पास अद्यतन मतदाता सूची भी होनी चाहिए।
सीईओ कार्यालय ने कहा कि सत्यापन कार्यक्रम के दौरान मतदाताओं को बीएलओ के आने पर अपने वर्तमान चुनावी ब्योरे के सत्यापन की जरूरत है और यदि पते में सुधार/बदलाव, ईपीआईसी में प्रतिस्थापन, पीडब्ल्यू निशान, मोबाइल नंबर के जुड़ाव जैसे किसी संशोधन की जरूरत होती है तो मतदाताओं को फार्म नंबर आठ भरने होंगे।
उसने कहा कि एक अक्टूबर, 2024 को जिनकी उम्र 18 साल हो जाएगी उन्हें तथा एक जनवरी, 2025 तक जो 18 साल के हो जायेंगे, उन्हें भी मतदाता बनने के लिए फार्म नंबर छह भरना होगा। इसके अलावा दो जनवरी, 2025 से एक अक्टूबर 2025 तक 18 साल की उम्र को हासिल कर चुके लोगों को भी फार्म नंबर छह भरने की जरूरत होगी।
उसने कहा कि जिन मतदाताओं की मृत्यु हो गयी है या जो मतदाता स्थायी रूप से कहीं और चले गये हैं या जिन मतदाताओं की कई प्रविष्टियां हैं, उनके सिलसिले में फार्म नंबर सात भरना होगा ताकि मतदाता सूची से उनका नाम हटाया जाए।
भाषा राजकुमार