फर्जी बम धमकियां: सरकार ने सोशल मीडिया मंचों को गलत सूचनाएं हटाने का परामर्श जारी किया
योगेश नेत्रपाल
- 26 Oct 2024, 11:26 PM
- Updated: 11:26 PM
नयी दिल्ली, 26 अक्टूबर (भाषा) विमानन कंपनियों को उनके विमानों को बम से उड़ाने की मिलने वाली फर्जी धमकियों की बढ़ती संख्या के बीच सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंचों से कहा है कि वे उचित सावधानी बरतें और सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत निर्धारित कठोर समयसीमा के भीतर गलत सूचना को तुरंत हटा दें या उस तक पहुंच को बाधित करें।
केंद्र ने संबंधित मंचों को आईटी नियमों और भारतीय न्याय संहिता के तहत उनके दायित्वों के बारे में भी याद दिलाया है और मानदंडों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी।
सरकार ने जारी परामर्श में सोशल मीडिया मंचों से कहा कि आईटी नियमों के तहत वे अपने पास मौजूद सूचनाएं उपलब्ध कराने तथा जांच एजेंसियों को 72 घंटे तक की निर्धारित समयसीमा के भीतर सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य हैं।
परामर्श में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 'उचित सावधानी' की आवश्यकताओं का अनुपालन न करने पर धारा 79 के तहत संरक्षण रद्द कर दिया जाएगा और किसी भी कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
सोशल मीडिया मंचों पर दबाव बढ़ाते हुए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के परामर्श में उनकी जिम्मेदारी को रेखांकित किया कि वे फर्जी बम धमकियों के प्रसार पर लगाम लगाएं। फर्जी बम धमकियों को गलत सूचना करार देते हुए परामर्श में कहा गया कि इससे सार्वजनिक व्यवस्था, विमानन कंपनियों के संचालन और यात्रियों की सुरक्षा में व्यापक रूप से बाधा आ रही है।
मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि सोशल मीडिया मंचों को आईटी अधिनियम, 2000, आईटी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 का पालन करना होगा तथा इन सोशल मीडिया मंचों को सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए गैरकानूनी सामग्री को तुरंत हटाना आवश्यक है।
यह कदम इसलिए अहम है क्योंकि पिछले 12 दिन में भारतीय विमानन कंपनियों द्वारा संचालित 275 से अधिक उड़ानों को बम से उड़ाने की फर्जी धमकियां मिली हैं। अधिकतर धमकियां सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से दी गईं। शुक्रवार को ही भारतीय विमानन कंपनियों द्वारा संचालित 25 से अधिक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकियां मिलीं।
भाषा योगेश