इमरान खान की पार्टी ने जेल से उनकी रिहाई के लिए याचिका दायर की
वैभव मनीषा
- 09 May 2025, 04:30 PM
- Updated: 04:30 PM
इस्लामाबाद, नौ मई (भाषा) जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई के लिए शुक्रवार को यहां उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई।
दावा किया गया है कि लंबे समय तक जेल में रहने के कारण उनकी सेहत पर पड़ रहे असर और भारत-पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष के मद्देनजर उनकी जान को खतरा है।
खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक व्हाट्सएप संदेश में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा (केपी) के मुख्यमंत्री और पार्टी नेता अली अमीन गंदापुर ने पार्टी संस्थापक की रिहाई के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
खान (72) को अनेक मामलों में 2023 के मध्य से रावलपिंडी की अदियाला जेल में रखा गया है।
पार्टी ने कहा, ‘‘इमरान खान की रिहाई के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया है। केपी के मुख्यमंत्री अली अमीन ने एक आवेदन दायर किया है।’’
इसमें कहा गया, ‘‘यह अनुरोध किया गया है कि भारत के साथ मौजूदा युद्ध की स्थिति को देखते हुए, राष्ट्रीय सद्भाव और एकजुटता के लिए और अदियाला जेल में ड्रोन हमले की आशंका के कारण, उन्हें तुरंत पैरोल/परीवीक्षा पर रिहा किया जाए।’’
अदालत ने याचिका की सुनवाई के लिए कोई तारीख तय नहीं की है।
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर में मीडिया से बात करते हुए गंदापुर ने पीटीआई पार्टी के संस्थापक को मुस्लिम उम्मा (समुदाय) का नेता बताया और न्याय की उम्मीद जताई।
उन्होंने देश में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति पर चिंता जताई और कहा कि उन्होंने न्याय पाने के लिए सभी दरवाजे खटखटाए हैं।
गंदापुर ने याचिका में तर्क दिया कि राजनीति से प्रेरित मामलों के कारण खान को लंबे समय तक हिरासत में रखना पीटीआई संस्थापक के मूल अधिकारों का उल्लंघन है।
उन्होंने कहा कि इस तरह की हिरासत से बचने के लिए संविधान में पेरोल पर रिहा कराने का उपाय है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि लंबे समय तक हिरासत में रहने से खान की सेहत बिगड़ने का खतरा है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि इमरान खान ने जेल में रहने के दौरान वहां का कोई नियम नहीं तोड़ा है।
भाषा वैभव