सीआरपीएफ ने पाकिस्तानी महिला से शादी की बात छिपाने वाले जवान को बर्खास्त किया
धीरज पारुल
- 03 May 2025, 10:21 PM
- Updated: 10:21 PM
नयी दिल्ली, तीन मई (भाषा) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने पाकिस्तानी महिला से शादी की बात 'छिपाने' वाले अपने जवान मुनीर अहमद को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। आधिकारियों ने शनिवार को बताया कि बल ने अहमद के कृत्य को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक पाया।
अहमद सेवा से बर्खास्त किए जाने से पहले तक सीआरपीएफ की 41वीं बटालियन में तैनात था।
आधिकारिक सूत्रों ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि अहमद का कृत्य ‘गंभीर कदाचार’ की श्रेणी में आता है और नियमों के तहत उसे ‘‘सेवा से बर्खास्त’’ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस श्रेणी के कदाचार में जांच की आवश्यकता नहीं है।
सीआरपीएफ के प्रवक्ता पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) एम दिनकरन ने कहा, ‘‘मुनीर अहमद को एक पाकिस्तानी नागरिक से अपनी शादी छिपाने और वीजा की वैधता से अधिक समय तक उसे जानबूझकर शरण देने के कारण तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘अहमद के कृत्य को सेवा आचरण का उल्लंघन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक पाया गया।’’
अहमद और मेनल खान की शादी का मामला तब सामने आया, जब भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद उठाए गए कूटनीतिक कदमों के तहत पाकिस्तानी नागरिकों से देश छोड़ने के लिए कहा। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे।
अहमद और मेनल ने पिछले साल 24 मई को वीडियो कॉल पर निकाह किया था। अहमद ने सीआरपीएफ को ‘निकाह’ की जानकारी 14 अक्टूबर 2024 को दी थी।
सीआरपीएफ की जांच में पाया गया कि जवान ने अपनी शादी से पहले अधिकारियों को ‘‘सूचित नहीं किया’’ था, जबकि ऐसा करना जरूरी था। साथ ही, उसने भारत में पत्नी के ‘‘तय समय से ज्यादा समय तक रहने’’ के बारे में भी संबंधित अधिकारियों को जानकारी नहीं दी थी।
अधिकारियों के मुताबिक, मेनाल इस साल 28 फरवरी को वाघा-अटारी सीमा के जरिये भारत में दाखिल हुई थी और उसका अल्पकालिक वीजा 22 मार्च को समाप्त हो गया था। उस समय तक वह जम्मू में अहमद के घर पर ही रही थी।
सीआरपीएफ ने बताया कि मेनाल वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रह रही थी।
बल के अनुसार, अहमद ने ‘‘उसे शरण देना जारी रखा और राज्य की सुरक्षा के साथ समझौता करते हुए एक पाकिस्तानी नागरिक को शरण दी।’’
अधिकारियों के मुताबिक, सीआरपीएफ प्राधिकारियों ने संविधान के अनुच्छेद 311(2) (बी) और सीआरपीएफ के प्रासंगिक नियमों के तहत औपचारिक जांच किए बिना शुक्रवार को जवान को तत्काल प्रभाव से ‘‘बर्खास्त’’ कर दिया।
भाषा धीरज