योगी आदित्यनाथ ने अफ़वाहों पर सख़्त रूख अपनाया, ड्रोन उड़ाने पर पूरे अयोध्या जिले में प्रतिबंध
सं आनन्द राजकुमार
- 04 Aug 2025, 10:02 PM
- Updated: 10:02 PM
अयोध्या/लखनऊ (उप्र), चार अगस्त (भाषा) ग्रेटर नोएडा समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ड्रोन देखे जाने से मची दहशत के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अयोध्या जिले में भी ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
हालांकि अयोध्या में यह प्रतिबंध पिछले कुछ वर्षों से लागू था, लेकिन अब यह प्रतिबंध पूरे जिले में लागू कर दिया गया है।
अयोध्या के जिलाधिकारी (डीएम) निखिल टीकाराम फुंडे ने धारा 163 के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए पूरे जिले में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की यह धारा उपद्रव या खतरे की स्थिति में मजिस्ट्रेट को ऐसा आदेश जारी करने की शक्ति देती है।
जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. गौरव ग्रोवर ने सोमवार को प्रेस वार्ता में बताया कि कुछ जिलों में ड्रोन को लेकर अफवाहें फैल रही हैं, जिससे अपराध बढ़ सकते हैं, इसलिए अयोध्या जिले में भी ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
उन्होंने कहा कि ड्रोन उड़ाने के इच्छुक किसी भी संगठन या व्यक्ति को पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
उन्होंने साफ किया कि यह प्रतिबंध पुलिस विभाग पर लागू नहीं होगा।
अधिकारियों ने कहा कि राम मंदिर की सुरक्षा के कारण अयोध्या पहले से ही एक संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, जहां ड्रोन उड़ाने पर पहले से ही प्रतिबंध है।
उन्होंने कहा कि सुरक्षा कारणों से राम मंदिर में ‘एंटी-ड्रोन सिस्टम’ भी लगाया गया है।
अयोध्या से संबंधित यह आदेश मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ एक उच्च-स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान राज्य भर में ड्रोन नियमों की कड़ी निगरानी और प्रवर्तन का आदेश देने के एक दिन बाद सोमवार को आया है।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘ड्रोन के माध्यम से भय या गलत सूचना फैलाने का कोई भी प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिना अनुमति के उड़ाए गए ड्रोन जब्त कर लिए जाएंगे और इसमें शामिल लोगों पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ, तो उनकी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी।’’
पोस्ट में यह भी कहा गया है कि अराजक तत्वों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ी तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत भी कार्रवाई होगी।
खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में ड्रोन उड़ाने को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर सख्त रुख अपनाते हुए मेरठ के पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) कलानिधि नैथानी ने गत दिनों स्पष्ट किया था कि अनावश्यक सनसनी फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
डीआईजी नैथानी ने कहा था, ‘‘ड्रोन संचालन के संबंध में भारत सरकार की ड्रोन नीति में स्पष्ट नियम हैं जिनका पालन अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश में भी ड्रोन प्रचलन सुरक्षा समिति नीति-2023 लागू है। कोई भी व्यक्ति इंटरनेट पर जाकर इन नियमों को देख सकता है।’’
भाषा सं आनन्द