राहुल का आरोप: तीन राज्यों के सीईओ ने उनसे शपथ के तहत ब्योरा साझा करने को कहा
नेत्रपाल देवेंद्र
- 07 Aug 2025, 10:43 PM
- Updated: 10:43 PM
नयी दिल्ली, सात अगस्त (भाषा) कम से कम तीन राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से उन मतदाताओं के नाम साझा करने को कहा जिनके बारे में उन्होंने दावा किया है कि उन्हें मतदाता सूचियों में गलत तरीके से शामिल किया गया है या बाहर रखा गया है।
उन्होंने साथ ही, चुनाव अधिकारियों द्वारा मामले में ‘‘आवश्यक कार्यवाही’’ शुरू किए जाने के लिए हस्ताक्षरित घोषणा भी मांगी।
महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने कांग्रेस नेता से उन मतदाताओं के नामों के साथ हस्ताक्षरित घोषणापत्र प्रस्तुत करने को कहा, जिनके बारे में उन्होंने दावा किया है कि उन्हें मतदाता सूची में गलत तरीके से कथित तौर पर शामिल किया गया है या बाहर रखा गया है।
सीईओ द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में कहा गया कि महाराष्ट्र में कांग्रेस ने नवंबर 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रकाशित मसौदा और अंतिम मतदाता सूचियों के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की है।
पत्र में कहा गया कि गांधी को यह घोषणा करनी होगी कि मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 20 के तहत उनके द्वारा दिया गया बयान, उनकी जानकारी के अनुसार सत्य है और उन्हें पता है कि मतदाता सूची के संबंध में गलत घोषणा करना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत दंडनीय है।
इसमें कहा गया कि महाराष्ट्र में मतदाता सूची के मसौदे अगस्त, 2024 में कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ साझा किए गए थे और अंतिम मतदाता सूची सितंबर 2024 में साझा की गई थी, लेकिन पार्टी ने इन सूचियों के खिलाफ क्रमशः जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष कोई प्रथम या द्वितीय स्तर की अपील दायर नहीं की।
पत्र में कहा गया कि उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर करके चुनाव नतीजों पर सवाल उठाया जा सकता है।
इसमें कहा गया कि गांधी को मतदाता पंजीकरण नियमावली के नियम 20(3)(बी) के तहत संलग्न घोषणा/शपथ पर हस्ताक्षर करके उसे वापस करना होगा ताकि आवश्यक कार्यवाही शुरू की जा सके।
इस बीच, कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने भी गांधी से उन मतदाताओं के नाम साझा करने को कहा, जिनके बारे में उन्होंने दावा किया है कि उन्हें राज्य की मतदाता सूची में गलत तरीके से शामिल किया गया है या बाहर रखा गया है।
साथ ही, उन्होंने राहुल गांधी से इस संबंध में एक हस्ताक्षरित घोषणा पत्र भी मांगा है, ताकि चुनाव प्राधिकारी इस मामले में “आवश्यक कार्यवाही” शुरू कर सकें।
गांधी द्वारा मतदान में धोखाधड़ी का आरोप लगाए जाने के तुरंत बाद उन्हें लिखे पत्र में राज्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में संवाददाता सम्मेलन के दौरान, “आपने मतदाता सूची में अयोग्य मतदाताओं को शामिल करने और योग्य मतदाताओं को बाहर करने के बारे में उल्लेख किया था...।”
पत्र में कहा गया, “आपसे अनुरोध है कि कृपया मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 20(3)(बी) के अंतर्गत संलग्न घोषणा/शपथ पर हस्ताक्षर करें तथा उसे मतदाता(ओं) के नाम सहित वापस भेजें, ताकि आवश्यक कार्यवाही शुरू की जा सके।”
वहीं, हरियाणा के सीईओ ने भी गांधी को लिखे अपने पत्र में कहा कि राज्य मतदाता सूची में कथित विसंगति के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई।
भाषा
नेत्रपाल