छत्तीसगढ़: सर्पदंश से फर्जी मौतें दिखाकर लाखों रुपये की हेराफेरी, 19 लोग गिरफ्तार
सुरेश
- 21 Jul 2026, 05:23 PM
- Updated: 05:23 PM
बिलासपुर, 21 जुलाई (भाषा) छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में सर्पदंश से मौत के फर्जी मामले बनाकर सरकारी मुआवजे के नाम पर लाखों रुपये की हेराफेरी करने के आरोप में एक चिकित्सक, दो होमगार्ड जवानों और एक वकील समेत 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
बिलासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) रजनीश सिंह ने बताया कि गिरोह ने चिकित्सा और राजस्व विभाग के फर्जी दस्तावेज तैयार किये और प्राकृतिक एवं अन्य कारणों से होने वाली मौतों के लिए चलाई जा रही 'राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4' योजना के तहत धोखे से 64 लाख रुपये की सरकारी राहत राशि हड़प ली।
जांच के अनुसार, नवंबर 2019 और फरवरी 2024 के बीच धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए गिरोह के हर सदस्य ने अलग-अलग भूमिकाएं निभाईं।
उन्होंने बताया कि मामले में अब तक बिलासपुर के सरकंडा, सिविल लाइंस, कोनी, सिटी कोतवाली, सिरगिट्टी और तोरवा थानों में 16 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले कुछ दिनों में 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है।
उन्होंने बताया कि आरोपियों में से डॉ. प्रियंका सोनी (37) एमबीबीएस और एमडी है और उसे रविवार को महाराष्ट्र के नागपुर में पकड़ा गया, जबकि होम गार्ड रामकुमार पटनवार (40) और रामेश्वर भास्कर (53) को सोमवार को गिरफ्तार किया गया।
उन्होंने बताया कि कथित अपराध के समय तीनों की तैनाती बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सीआईएमएस) में थी।
पुलिस के अनुसार, होमगार्ड जवान अस्पताल में शव आने की सूचना गिरोह को देते थे, जबकि एक वकील शोकाकुल परिजनों को सर्पदंश से मौत का झूठा दावा करने के लिए तैयार करता था और फर्जी प्रमाणपत्र उपलब्ध कराता था।
जांच से पता चला है कि आरोपियों ने साधारण बीमारी, कैंसर, आत्महत्या और अन्य कारणों से हुई मौतों के पुराने मामलों का इस्तेमाल किया और सीआईएमएस के चिकित्सकों के नाम से फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कीं, जिनमें मौत का कारण सांप का काटना बताया गया था।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरोह ने चिकित्सकों, पुलिसकर्मियों, पटवारियों तथा अन्य सरकारी अधिकारियों की मुहर और हस्ताक्षरों की भी जालसाजी की, ताकि दस्तावेज असली प्रतीत हों। इन फर्जी अभिलेखों के आधार पर मुआवजे के दावों को मंजूरी मिली और राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा कराई गई, जिसके बाद आरोपियों ने आपस में धन का बंटवारा कर लिया।
उन्होंने बताया कि अब तक की जांच में 16 फर्जी मुआवजा दावों का पता चला है, जिनमें कुल लगभग 64 लाख रुपये का भुगतान किया गया। प्रत्येक मामले में कथित तौर पर लाभार्थी को करीब 50 हजार रुपये दिए गए, जबकि शेष राशि गिरोह के सदस्यों ने आपस में बांट ली।
गिरफ्तार अन्य आरोपियों में गिरोह का कथित सरगना एवं वकील हीरा प्रसाद खांडेकर, बैंक कर्मचारी कुश कुमार गुप्ता, दिहाड़ी मजदूर गोविंद विश्वकर्मा तथा सरकारी कर्मचारी गरीब राम बिजवाड़, नरेंद्र कौशिक और हरिशंकर राठौर सहित अन्य लोग शामिल हैं।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जांच जारी है।
भाषा शुभम सुरेश
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