बिना साक्ष्य के केवल आरोपी के आचरण के आधार पर दोषसिद्धि को उचित नहीं ठहराया जा सकता: न्यायालय

बिना साक्ष्य के केवल आरोपी के आचरण के आधार पर दोषसिद्धि को उचित नहीं ठहराया जा सकता: न्यायालय