कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल के आरोपों की जांच के आदेश दिये : शिवकुमार
धीरज दिलीप
- 08 Aug 2025, 10:25 PM
- Updated: 10:25 PM
बेंगलुरु, आठ अगस्त (भाषा)कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को बताया कि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी(सीईओ) वी अंबुकुमार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ‘चुनावी धोखाधड़ी’ के आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं।
सीईओ अंबुकुमार ने शिवकुमार से कहा कि वे नियमानुसार अपने दावों के समर्थन में घोषणा या शपथ सहित दस्तावेज प्रस्तुत करें।
शिवकुमार के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने अंबुकुमार को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने संवादाताओं से कहा कि उन्हें बताया गया है कि सीईओ कार्यालय ने अपनी जांच शुरू कर दी है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शिवकुमार ने कहा, ‘‘मुझे यह जानकर खुशी हुई।’’ उन्होंने कहा कि वह दस्तावेज और सबूत हासिल करने के लिए फिर से सीईओ कार्यालय जाएंगे।
उपमुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘पहले चरण में हमने उनसे हर विधानसभा क्षेत्र की विस्तृत जानकारी देने को कहा है, जहां ऐसी घटनाएं हुई हैं।’’
भाजपा के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर शिवकुमार ने कहा कि वह राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी को लेकर चिंतित नहीं हैं।
शिवकुमार ने कहा, ‘‘उन्हें (भाजपा नेताओं को) जो कहना है कहने दीजिए। हम एक अदालत, एक न्यायाधीश और एक स्वायत्त आयोग से अनुरोध कर रहे हैं। हमने उनसे (निर्वाचन आयोग से) कार्रवाई करने का अनुरोध किया है, क्योंकि मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव कराना और तुरंत चीजें ठीक करना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है।’’
कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान महादेवपुरा निर्वाचन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चुनावी धोखाधड़ी का आरोप लगाने के बाद शिवकुमार ने सीईओ अंबुकुमार को एक ज्ञापन सौंपा।
महादेवपुरा के पूर्व विधायक अरविंद लिंबावली ने बयान दिया है कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के विधानसभा क्षेत्र वरुणा और मंत्री बी जेड ज़मीर अहमद खान के विधानसभा क्षेत्र चामराजपेट में भी फर्जी मतदाता थे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवकुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग को इसकी जांच करनी चाहिए।
उप मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘अगर मेरे निर्वाचन क्षेत्र (कनकपुरा) में भी ऐसे मुद्दे हैं, तो मुझे जांच पर आपत्ति नहीं है। धोखाधड़ी करने वालों और दुरुपयोग के दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।’’
सीईओ ने शिवकुमार को लिखे एक पत्र में कहा, ‘‘आपके 05.08.2025 को दिये अभ्यावेदन जिसे 08.08.2025 को सौंपा गया, आपने इसमें दिये गए संदर्भों के समर्थन में कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए हैं।’’
राज्य के शीर्ष निर्वाचन अधिकारी कहा, ‘‘आपसे अनुरोध है कि आप मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 20(3)(बी) के अनुसार घोषणा/शपथ के साथ अपनी शिकायत से संबंधित दस्तावेज़ प्रस्तुत करें, ताकि शिकायत पर कार्रवाई की जा सके।’’
भाषा धीरज